टीआई पद से इस्तीफा मांगने पर भी नही किया कार्यमुक्त, हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने डीजीपी को किया तलब..

बिलासपुर. पुलिस विभाग में टीआई के पद को अलविदा कर राजनीति में आए जी एस जौहर के इस्तीफे को 90 दिनों में भी मंजूरी नही देने के मामले में हाईकोर्ट ने पूरे दस्तावेज के साथ डीजीपी को तलब किया है।

कुछ माह पूर्व रायगढ़ में पदस्थ रहे टीआई जी एस जौहर ने 1 मई को एसपी के माध्यम से तत्कालीन आईजी दीपांशु काबरा को अपना इस्तीफा दिया था जिसमे उन्होंने स्वेच्छा से जॉब छोड़ राजनीति में आने की बात विभाग को बताई थी।मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान उनका तबादला सुकमा जिला कर दिया गया था जिसके बाद जी एस जौहर को रायगढ़ से सुकमा जिले के लिए तत्काल रिलीव कर दिया गया।इसके बाद भी श्री जौहर को पुलिस विभाग की तरफ से कार्य मुक्त नही किया गया और कोई संतोषजनक जवाब नही मिला।इस बीच करीब तीन बार डीजीपी ए एन उपाध्याय के समक्ष पेश होकर श्री जौहर ने पूरे मामले से उन्हें अवगत करा लिखित में आवेदन भी दिया मगर कोई सुनवाई ना कर पुलिस विभाग की ओर से तरह तरह के तर्क दिए गए।इधर सुनवाई ना होता देख 22 अगस्त को श्री जौहर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर जस्टिस कोसी की सिंगल बैच ने सुनवाई करते हुए 3 हफ्ते के भीतर मामला निराकृत करने का आदेश दिया था इसके बाद भी इस मामले को लेकर पुलिस विभाग ने रुचि नही दिखाई वही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की अवमानना याचिका लगाई है जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है और बुधवार को पुलिस महानिदेशक को इस मामले से जुड़े पूरे दस्तावेज लेकर हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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