बिलासपुर.तेंदूपत्ता के एडवांस टेंडर को चुनौती देने के चर्चित मामले में आज शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाइकोर्ट ने मामले में दायर याचिका ख़ारिज कर दी और शासन के निर्णय को सही मानते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहे हैं। मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा गया था ।
ज्ञात हो कि तेंदूपत्ता के एडवांस टेंडर के खिलाफ आदिवासी नेता संतकुमार नेताम व एक अन्य ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि तेंदूपत्ता के एडवांस टेंडर में 285 करोड़ की भारी गड़बड़ी की गई है जिससे आदिवासियों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है । आज इस मामले में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार के हक़ में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने जो गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं उसे वो साबित करने में नाकाम हैं।