बिलासपुर.हाईकोर्ट ने आज एक सुनवाई के अंतिम फैसले में अचानकमार टाईगर रिजर्व के आम रास्ता को खोलने का आदेश दिया है। अचानकमार- कोटा के रास्ते को बंद करने के कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए यह फैसला जनता कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह और मणिशंकर पान्डेय की जनहित याचिका पर दिया गया है।
वन प्रबंधन के निर्देश पर कलेक्टर बिलासपुर ने करीब एक साल पहले अचानकमार टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले आम रास्ता को बंद कर दिया था। प्रशासन का मानना था कि अचानकमार टाईगर रिजर्व है। वाहनों और आम लोगों के आवागमन से जीव और खासतौर टाइगर समेत अन्य वन्य प्राणियों को नुकसान होता है और राहगीरों को भी खतरा है। कलेक्टर के आदेश के बाद अचानकमार के रास्ते को बंद कर दिया गया. हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश कर रास्ता खोलने की माग की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि अचानकमार में टाइगर है या नहीं वन प्रबंधन को भी स्पष्ट नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च 2018 को आदेश पारित करते हुऐ कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि आम जन के आवाजाही के लिए यह रास्ता खोला जाए .याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के न्यायालय मे हुई । जिसमें पैरवी अधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने की है।