बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट ने एक मामले में स्टे दे दिया है. शासन ने इस नियम के तहत पुलिस विभाग में ४७ कर्मचारी अधिकारियों को जबरिया सेवानिवृत करने का आदेश दिया है. इसके खिलाफ मुंगेली में पदस्थ पुलिस बल के सिलोमन टोप्पो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव की बेंच ने इस आदेश पर स्थगन दे दिया है.