बिलासपुर. प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव में गड़बड़ी को लेकर पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष तिलकराज सलूजा ने अपने अधिवक्ता आर के केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, याचिका में उन्होंने बताया है, कि प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव की घोषणा गुप चुप तरीके से कर दी गई है।
(फाइल फोटो)
इसमें संचालन के लिए कमेटी बनाकर विहित अधिकारी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद अभी एक जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी कर 9 को नामांकन और 12 को नाम वापसी रखी गई। 17 को मतदान निर्धारित हुआ। मगर चुनावी प्रक्रिया में को-ऑपरेटिव एक्ट के अनुसार काम नहीं किया गया। मनमानी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई गई। हाईकोर्ट में प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने प्राधिकृत अधिकारी सहकारी संस्थाएं, सहकारी समिति और प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है, इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।