हाईकोर्ट – बोरसी सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर रोक, सिंगल बैंच ने शासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने पंचो द्वारा ग्राम पंचायत बोरसी की सरपंच के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर अगली सुनवाई तक रोक लगा राज्य शासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाव प्रस्तुत करने कहा है।

वर्तमान में ग्राम पंचायत बोरसी जनपद पंचायत धमधा जिला दुर्ग में पदस्थ सरपंच श्रीमती मंजू गजपाल द्वारा अपने विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। जिसकी सुनवाई उच्च न्यायलय की एकल पीठ न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायलय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा की याचिकाकर्ता अनुसूचित जाती व महिला वर्ग के लिए आरक्षित पद से सरपंच निर्वाचित हुई है। उक्त ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच शुरू से ही पंचायत की कार्यवाही में ना तो सहयोग कर रहे है और न ही सरपंच द्वारा बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित हो रहे है एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में विर्निदिष्ट नियमो के अनुरूप अपने कर्तव्यो का पालन भी नहीं कर रहे है।

याचिकर्ता के अधिवक्ता ने आगे सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सुभाष देशाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ़ महाराष्ट्र एवं अन्य में पारित आदेश का हवाला देते हुए तर्क रखा की याचिकाकर्ता द्वारा 25 अप्रैल 2022 को एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिसकी निष्पक्ष जांच करते हुए जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 19 मई 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं सरपंच द्वारा लगाये गए आरोप को सही पाया गया उक्त जाँच के पश्चात आज तक पंचो के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(2)(सी) के प्रावधानों के अनुसार जो पंच लगातार ग्राम पंचायत की बैठक से अनुपस्थित रहते है उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अयोग्य करार कर दिया जाता है, परन्तु वर्तमान परिस्थिथि में सक्षम अधिकारी द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व एवं 03.05.2023 को सरपंच द्वारा प्रस्तुत शिकायत व जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत भी पंचो को अयोग्य करार देने की कार्यवाही नहीं की गई है। अगर ऐसा उनके द्वारा कर दिया जाता तो वह आज अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में भाग नहीं ले सकते थे। चूंकि पंचो द्वारा उक्त शिकायत से ग्रसित होकर विहित प्राधिकारी के समक्ष सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं पंचो के विरुद्ध शिकायत भी लंबित है। इसलिए उपरोक्त अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को स्थगित किये जाने का आग्रह किया गया।

हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाव प्रस्तुत करने कहा गया है एवं पंचो द्वारा ग्राम पंचायत बोरसी की सरपंच के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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