रायपुर। परसा कोल ब्लॉक से होने वाले कोयले की खुदाई पर रोक लगा दी गई है. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस संबंध में पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले गांव के ग्रामीणों की शिकायत का हवाला देते हुए सरगुजा संभागायुक्त को पत्र लिखा है.
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को ओर सरगुजा संभागायुक्त को लिखे पत्र में सुरगुजा जिला के उदयपुर विकासखंड के ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर के अलावा जिला सूरजपुर के ग्राम तारा, चारपारा, जर्नानपुर के रहवासियों की ओर से परसाकोल ब्लॉक के विरोध के दायर आवेदन का हवाला दिया है. इसमें ग्रामवासियों ने ग्राम के पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में आने के बावजूद परसाकोल ब्लॉक के विरोध में शासन-प्रशासन को अनेकों बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई होने की बात कही गई है.
आवेदकों की ओर से शासन-प्रशासन द्वारा फर्जी ग्राम सभा कराकर पर्यावरण स्वीकृति हासिल करने की बात कहते हुए जिक्र किया कि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पेशा कानून 1996 में निहित प्रावधान के तहत पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्रामसभा की सहमति आवश्यक है.
ऐसे में आवेदकों के आवेदन पर विचार करने के पश्चात वर्ष 2018 के जनवरी महीने में इन ग्रामों में आयोजित ग्राम सभा को विधि अनुरूप नहीं मानते हुए ग्राम सभा के प्रस्ताव पर आयोग के अंतिम निर्णय तक कोई कार्रवाई न करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है.
इसके साथ ही आयोग के निकट भविष्य में सरगुजा संभाग का दौरा में समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन से चर्चा, बैठक के मद्देनजर ग्राम सभा सूची, ग्रामवासी वोटर्स की सूची तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की दो-दो प्रति तैयार आयोग प्रवास के पूर्व व्यक्ति विशेष के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने कहा है.