रानू, सौम्या, सूर्यकांत समेत अन्य आरोपियों की जेल में मनेगी होली, 19 मार्च तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में आरोपी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, माया वारियर और मनोज द्विवेदी को ACB-EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 19 मार्च तक बढ़ा दी है. जिसके चलते अब यह सभी आरोपी होली का त्योहार जेल में ही मनाएंगे.

इस बीच सौम्या चौरसिया और रानू साहू ने जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट इस याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई करेगी. बता दें कि DMF घोटाले में ACB और EOW द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये के हेरफेर का आरोप है.

प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, ईडी की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है. केस में यह तथ्य सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है. टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है. प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है. ED ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि IAS अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.

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