शोरगुल को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन की मीटिंग के बाद जिले में कोटा थानेदार ने खोला पहला खाता डीजे वाले बाबू पर की कारवाई.

बिलासपुर. डीजे और साइलेंस के शोरगुल पर लगाम लगाने बुधवार को कमिश्नर – आईजी की संभाग स्तरीय वीसी के बाद थानेदार एक्टिव हो गए हैं। डीजे के तेज साउंड पर कारवाई का फरमान जारी होते ही जिले के कोटा पुलिस ने देर शाम पहली कारवाई की है।

कोटा थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के डीजे बजाने और रोड किनारे तेज आवाज में युवकों को थिरकाने वाले डीजे संचालक पर कोटा टीआई नवरंग ने जिला और पुलिस प्रशासन की वीसी के ठीक बाद जिले में पहली कारवाई की है। टीआई टीएस नवरंग ने बताया कि थाना कोटा क्षेत्र के भौवाकापा में छट्टी कार्यक्रम के दौरान रोड के किनारे तेज बेस में डीजे के बजाया जा रहा था। जिसकी कम्पलें मिलते ही मौके पर पहुंच नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण बिना अनुमति एवं बिना कागजात के डीजे का संचालन करना पाया गया। कोटा पुलिस ने डीजे संचालक ध‌न्नु पात्रे पिता अर्जुन पात्रे उम्र 45 साल से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत डीजे के 8 नग बॉक्स , 1 नग एम्पली,1 नग स्टेपलाइजर,4 नग लाइट,1 नग लैपटॉप को जब्त कर कारवाई की है।

कमिश्नर-आईजी ने ये दिए निर्देश.

बुधवार को कमिश्नर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी आईजी अजय यादव ने संभाग के सभी कलेक्टर-एसपी की वीसी के जरिए बैठक लेकर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शोरगुल पर कड़ी निगरानी रखते हुए उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण दर्ज करने को कहा है। मोटर व्हीकल एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के राजसात किये जाने पर जोर दिया। परिवर्तित किये गये वाहनों एवं साईलेंसरों के प्रकरणों में भारी जुर्माने के साथ सीआरपीसी 133 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर श्रीमती तिवारी ने कहा कि थानेवार डीजे वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखा जाये। जिसमें मालिक का विवरण, प्रेशर हार्न, साइलेंसर विक्रेता मेकेनिक आदि की जानकारी रहे। ध्वनि मापक यंत्रों एवं वीडियोग्राफी से कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्र किया जाये। विभिन्न स्थलों पर आयोजित उत्सवों, साईलेंस जोन आदि का चिन्हांकन किया जाये। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर मजबूत साक्ष्य के साथ सक्षम न्यायालय में तत्काल चालान प्रस्तुत की जाये। जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल अथवा पीस टाईम में मजबूती के साथ कार्रवाई किया जाना चाहिए।

You May Also Like

error: Content is protected !!