बिलासपुर. सिटी कोतवाली स्थित मानसरोवर भवन की एक निजी दुकान को संस्थान के मालिक के छोटे भाई द्वारा पटवारी के साथ मिलीभगत कर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दस्तावेजों का हेरफेर कर दुकान को रायपुर की एक पार्टी को किराए पर दिया गया है। वही इस मामले की शिकायत एसपी और कोतवाली थाने में की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार गीतांजली नगर करबला रोड़ निवासी अशोक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि उसके छोटे भाई अरविंद कुमार त्रिपाठी ने पटवारी शैलेश गढेवाल के साथ मिलीभगत और हेरफेर कर दस्तावेज तैयार किया और कोतवाली चौक स्थित मानसरोवर भवन की दुकान को बिना मेरी सहमति के ड्रग लाइसेंस लेकर रायपुर के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक को किराए पर दिया है। जबकि इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी मालिकाना हक है।
इस तरह मामला आया सामने..
मानसरोवर भवन जिसमें नजूल सीट नम्बर 32 प्लाट नम्बर 18/1 (1401) कुल क्षेत्रफल वर्ग फुट में तीन मंजिला बिल्डिंग है। जो कि अशोक त्रिपाठी व उनके भाई अरविंद त्रिपाठी के नाम से दस्तावेजो में चढ़ा है। आवेदक का कहना है कि उनके पास इस बाबत पूरे दस्तावेज है। अचानक उक्त दुकान में कामकाज होता देखा गया जब इसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि ड्रग लाइसेंस के लिए खाद्य- औषधि विभाग को आवेदन दिया गया है और पटवारी की शह पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर दिया गया है। इधर मामले की जानकारी लगते ही एसपी और थाना सिटी कोतवाली में शिकायत की गई है वही ड्रग लाइसेंस निरस्त करने आवेदन लगाया गया है। फिलहाल इस मसले को लेकर दूसरे पक्ष अरविंद त्रिपाठी और पटवारी गढेवाल से बात से बात नहीं हो पाई है।
दस्तावेज के लिए पत्राचार किया गया है..टीआई.
इस मामले को लेकर टीआई कोतवाली शीतल सिदार ने ‘OMG NEWS NETWORK’ को बताया कि शिकायत मिली है। आवेदक द्वारा किए गए चैलेंज की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग को दस्तावेज उपलब्ध कराने लेटर लिखा गया है मगर अभी तक कोई जवाब नही आया है।