बिलासपुर. हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध परिलिक्षित नहीं होना पाया जिसके बाद फैसला आया है।
पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन ने पक्ष रखा था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि इसके पहले मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर 2021 को हुई थी। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने एसीबी की ओर से राज्य शासन के जवाब के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई में कोर्ट ने ईओडब्ल्यू का मेनुअल की जानकारी मांगी थी। जिसमें आय-व्यय का विवरण रहता है। राज्य शासन ने याचिकाकर्ता के आय व्यय का ब्योरा सहित अन्य दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।