छत्तीसगढ़ :में कोंडागांव विधायक पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी ने शिकायत दर्ज कराई थी. तब ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद लता उसेंडी ने इस पर में हाईकोर्ट याचिका लगाई थी.
लिहाजा, मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर कारण बताने के लिए कहा है. आपको बता दें कि साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग के कोंडागांव विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के मोहन लाल मरकाम निर्वाचित हुए थे.
कोंडागांव से कांग्रेस विधायक मोहन लाल मरकाम ने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी को पराजित किया था. उसेंडी ने मरकाम पर नामांकन के दौरान गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि ये एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.
बहरहाल, ट्रायल कोर्ट में शिकायत खारिज होने के बाद उसेंडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने मरकाम को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जवाब मांगा है|