बिलासपुर. राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डे के खिलाफ कांग्रेस के लेखराम साहू की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।इससे पहले हुई पिछली सुनवाई के दौरान सरोज पांडेय की ओर से करीब 9 गवाहों की लिस्ट और लेखराम साहू की ओर से 11 गवाहों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी। सभी गवाहों की गवाही हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होनी थीं।
लेकिन उससे पहले ही जस्टिस संजय. के.अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए लेखराम साहू की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।अब मामले को दूसरी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। मालूम हो कि कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर किया है। जिसमे कहा गया है कि राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डे ने चुनाव के नॉमिनेशन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथपत्र दिया है। शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है। इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है। जबकि मैत्री नगर भिलाई – दुर्ग ग्रामीण में आता है वहां उनके पिता रहते है। आरोप है कि सरोज पाण्डे दुर्ग शहर के जल विहार परिसर में पीएचई के बंगले में अवैध तरीके से रह रही है। सरोज पाण्डेय के द्वारा बताया गया भाग क्रमांक जल परिसर का है और परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आबंटित है। इसके अलावा सरोज पाण्डे ने अपने यूनियन बैंक आज इंडियन के खाते की भी जानकारी नही दी है। पूरे मामले को लेकर लेखराम साहू ने सरोज पाण्डे के निर्वाचन को निरस्त कर उन्हें निर्वाचित घोषित करने की मांग याचिका में की है।