बिलासपुर. सेंट्रल जेल के पुरुष बंदी एरिया से जोड़कर मकान तनवाने का मामला सामने आया है। जेल की चार दिवारियो की गोपनीयता भंग और सुरक्षा में खतरा होने की आशंका को भांपते हुए जेल अधीक्षक ने भवन मालिक की शिकायत से निगम प्रशासन को अवगत कराया जिसके बाद निगम आयुक्त ने नियमितीकरण आवेदन निरस्त कर मकान मालिक को नोटिस भेज जेल की दीवार से 2 मीटर नीचे तक मकान तोड़ने का निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार केन्द्रीय जेल के खण्ड सी बाहरी दीवार के पीछे रोटरी क्लब मार्ग राजेन्द्र नगर में लगभग 15 मीटर पर पांच मंजिला भवन का निर्माण भवन मालिक सैय्यद रज्जाक द्वारा बिना अनुमति के कर लिया गया था। उक्त निर्मित मकान अधिक ऊँचा होने के कारण जेल की सुरक्षा और गोपनीयता पर बाधा उत्पन्न हो रही थी। केन्द्रीय जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने जेल की गोपनीयता व सुरक्षा की हवाला देते हुए आयुक्त नगर पालिक निगम को पत्र लिख इस मामले से अवगत कराया।
गौरतलब है कि भवन मालिक सैय्यद रज्जाक द्वारा उक्त भवन को बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित किया गया था और उक्त भवन के नियमितिकरण के लिए नगर पालिक निगम को आवेदन दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान में लिया। उन्होंने भवन शाखा से जानकारी प्राप्त कर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को जेल अधीक्षक से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न कर पत्र प्रेषित किया गया।
नगर निगम आयुक्त द्वारा भेजे पत्र पर जल्द संज्ञान लेते हुए भवन मालिक सैय्यद रज्जाक के नियमितिकरण आवेदन को छ.ग. अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के बारे में 21 फरवरी को नियमितिकरण समिति में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002, संशोधन 2022 की धारा 7 के उपबंधों के अधीन नियमितिकरण की शर्तो के अनुसार नही है। एवं छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 62 के अनुसार भवन निर्मित नही होने तथा निर्मित भवन लोक हित में नही होने से तथा जेल की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने की संभावना के कारण नियमितिकरण समिति द्वारा भवन मालिक सैय्यद रज्जाक के नियमितिकरण आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। आवेदक भवन मालिक सैय्यद रज्जाक को इसकी सूचना दे दी गई है।
नियमितिकरण समिति द्वारा भवन मालिक सैय्यद रज्जाक का नियमितिकरण आवेदन नामंजूर किये जाने पर नगर पालिक निगम द्वारा भवन मालिक सैय्यद रज्जाक को नोटिस देकर 3 दिवस के भीतर केन्द्रीय जेल के चारदीवारी से 2 मीटर नीचे तक स्वयं हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है तथा समयावधि में भवन निर्धारित ऊँचाई तक नही हटाने पर नगर पालिक निगम के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।