ग्वालियर। मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट में मेट्रो शहर की तर्ज पर लिव-इन कपल का मामला सामने आया है। लिव-इन कपल हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगने पहुंचा तब हाईकोर्ट की टिप्पणी इस तरह रही। कोर्ट ने युवती से पूछा कहां तक पढ़ी हो? युवती ने कहा आठवीं तक प्रेमी के साथ पढ़ी हूं। कोर्ट ने कहा- 2 का पहाड़ा सुनाओ। 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाई आठवीं पास युवती। बता दें कि मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के लिव-इन कपल ने ग्वालियर हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा- जब दोनों प्रेम करते हो तो पहले शादी करो। दोनों ने 14 फरवरी को शादी करने की बात कही है। कोर्ट ने दोनों को 15 फरवरी को बुलाया है। प्रेमिका ने पिता से जान का खतरा बताया था। कोर्ट ने की टिप्पणी- “मुरैना में भी कपल लिविंग में रह रहे हैं क्या मेट्रो का चलन यहां भी आ गया? पहले दोनों शादी करो और फिर कोर्ट में मौजूद उपस्थित हो”।