OMG ब्रेकिंग- हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बाद भी घर और दुकान में चलाया बुलडोजर, कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी..

बिलासपुर. बेमेतरा जिला प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति का घर और दुकान तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट के यथास्थिति का आदेश दिया था। इसके बाद भी बाद भी जिला प्रशासन ने अनदेखी की और कार्रवाई जारी रखा।इधर हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना मानते हुए। पीड़ित की याचिका पर सुनवाई कर कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा हैं।

बेमेतरा के नवागांव निवासी कृष्णा ध्रुव ने अपने घर और दुकान को जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की याचिका हाईकोर्ट में दायर किया गया था। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा जस्टिस पी सैम कोशी की कोर्ट में जिला प्रशासन के रवैये से अवगत कराया गया जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को बेमेतरा जिला प्रशासन को आदेश दिया कि पीड़ित का घर और दुकान न तोड़ा जाए लेकिन हाईकोर्ट के इस यथास्थिति आदेश की अनदेखी कर जिला प्रशासन ने उक्त व्यक्ति के घर और दुकान में बुलडोजर चलवा दिया। जिससे क्षुब्ध होकर पीड़ित ने पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इधर हाईकोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बेमेतरा कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टिया आदेश की अहवेलना मानते हुए नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

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