रायपुर. राजस्व अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पिछले बार हड़ताल के दौरान उठाई गई एक प्रमुख मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू करने आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद बिना विभागीय अनुमति के राजस्व अधिकारियों पर अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी।
मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की एक मांग पूरी हो गई है।न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम राजस्व अधिकारियों पर लागू करने राजस्व अधिकारियों ने पिछली बार की गई हड़ताल के दौरान इस मांग को लेकर आवाज उठाया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी अविनाश चम्पावत के द्वारा पहल करते हुए महत्वपूर्ण मांग को पूरी की गई है।