रायपुर। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की नई दर तय कर दिया है। इसका फायदा 1 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन मजदूरों पर यह लागू होगा, उनमें 45 अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि श्रमिक और अगरबत्ती निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं। श्रमायुक्त अलरमेलमंगई डी ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, नए महगाई भत्ते के बाद अब नॉन स्किल लेबर को 10,948 रूपये, सेमी स्किल लेबर को 11,598 रूपये, स्किल लेबर को 12,378 रूपये और हाई स्किल लेबर को 13,158 रूपये मासिक वेतन मिलेगा। औद्योगिक सूचकांक के अनुसार जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच हुई वृद्धि के आधार पर कृषि श्रमिकों का मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 145 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं, अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर उनके महंगाई भत्ते को ₹7.21 प्रति हजार अगरबत्ती के मान से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, तंबाकू विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में औसत वृद्धि के आधार पर ₹28.30 प्रति हजार बीड़ी की दर से निर्धारित किया गया है।
न्यूनतम वेतन की दरें –
श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,948 रूपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,688 रूपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 10,428 रूपये निर्धारित की गई है। अर्द्ध कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,598 रूपये ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,338 रूपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 11,078 रूपये निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,378 रूपये, ‘ब‘ के लिए 12,118 रूपये और ‘स‘ के लिए 11,858 रूपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,158 रुपये, ‘ब‘ के लिए 12,898 रुपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 12,638 रुपये निर्धारित किया गया है।