रायपुर। चैट्रीचन्द्र पर्व के अवसर पर 30 मार्च रायपुर नगर पालिक निगम परिक्षेत्र में मांस -मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में आदेश जारी किया गया है. रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने बताया कि पर्व के दौरान किसी भी दुकान में मांस – मटन की बिक्री करते पाये जाने पर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी. पर्व के दौरान रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण दुकानों का सतत् निरीक्षण करेंगे.

