मुख्य बातें.
• टीआई जय प्रकाश गुप्ता की उत्कृष्ट विवेचना से गैंगरेप पीड़िता को मिला न्याय.
• सभी आरोपी घटना करने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा कोरबा के घने जंगलों में घेराबंदी कर पकड़ा था.
• फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट से मामले के सभी चार आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा और सभी को 50,000-50,000 रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया.
जांजगीर, चाम्पा. बीते साल जिले में चार युवकों द्वारा एक युवती का गैंगरेप के मामले में तत्कालीन चाम्पा थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर बेहतर विवेचना के बूते फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने सभी बलात्कारियों को बीस - बीस साल की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
चाम्पा थाने के तत्कालीन टीआई जेपी गुप्ता और उनकी टीम ने जिले का मान बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते साल 18 मई को थाना चाम्पा इलाके में एक गंभीर घटना हुई थी। जिसमें चार आरोपियों के द्वारा एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उक्त घटना उस समय घटी जब पीड़िता अपने पिता के साथ घर पर थी। आरोपी पूर्व परिचित थे और घटना वाले दिन उन्होंने पीड़िता के घर भोजन भी किया और पिता के सो जाने के बाद सभी आरोपियों ने युवती को जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद पीड़िता की मां के द्वारा घटना के संबंध में सूचना थाना चाम्पा को दी गई थी। जिस पर थाना चाम्पा में आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
टीआई गुप्ता और उनकी टीम ने इस तरह की मामले की जांच और आरोपियों को धरा.
विवेचना के दौरान, घटनास्थल का फोरेंसिक एक्सपर्ट से निरीक्षण कराया गया तथा घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किया गया, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। जिसमें आरोपियों की उपस्थिति दिखाई दी, सभी आरोपियों के मोबाइल का टावर लोकेशन साइबर सेल के माध्यम से लिया गया जो सभी आरोपी घटना के समय उपस्थित दिखे, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष टीम रवाना हुई थी। जो घटना करने के बाद सभी आरोपियों रायगढ़ कोरबा मार्ग से होते हुऐ नेपाल भाग रहे थे। जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा करतला जिला कोरबा के घने जंगलों से पकड़ा गया था। पुलिस टीम के द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त मामले में विवेचना कार्रवाई पूर्ण कर चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कोर्ट के द्वारा प्रकरण में जल्द सुनवाई की गई और कोर्ट के द्वारा साक्ष्य सबूत के आधार पर चारों आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
एसएसपी विजय पांडेय की जिले की पुलिसिंग पर बढ़ा विश्वास.
पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और आरोपियों को सजा मिलने से पीड़िता और उसके परिजनों तथा आमजनों में पुलिस और न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा है।इन्होंने पहुंचाया आरोपियों को जेल.
निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता तत्कालीन थाना प्रभारी चाम्पा, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार पांडेय,प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार टंडन, आरक्षक भूपेंद्र गोस्वामी,माखन साहू,अर्जुन यादव, हजारी लाल मेरसा का विशेष योगदान रहा।
बलात्कारी आरोपियों के नाम, पते.
1- मनोज कुमार पटेल निवासी कोरबा
2- नरेंद्र कुमार पटेल निवासी कोरबा
3- रामकुमार पटेल निवासी कोरबा
4- धरम चौहान निवासी नागरदा जिला शक्ति



