पिता की ह्त्या करने वाले शख्स को अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाहीगौरव जैन. प्रदेश के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अपने ही पिता की ह्त्या करने वाले शख्स को अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश किरण थवाईत ने आरोपी कृपाल सिंह वाकरे को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, मरवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोन नदी के करीब बहुटाडोल निवासी हरदीन वाकरे (मृतक) मन्दिर में पूजा पाठ किया करता था और वहीं पास की झोपड़ी में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था. आरोपी कृपाल सिंह मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा है. जिसने अगस्त 2022 को हत्यारे कृपाल सिंह ने अपने ही पिता हरदीन वाकरे को टंगिया से मौत के घाट उतार दिया था.

दरअसल, पिता हरदीन (मृतक) की दूसरी शादी के बाद से ही पिता-पुत्र के बीच तनाव बना रहता था. आरोपी कृपाल सिंह और मृतक हरदीन के बीच अक्सर झगड़े होते थे. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था, इस दौरान आसपास के लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया था. लेकिन झगड़े के बाद से आरोपी बेटे के सर पर खून सवार हो चुका था और उसने दोपहर में मौका पाकर टंगिया से अपने पिता हरदीन की बेरहमी से हत्या कर दी.

इस मामले को लेकर आज अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी कृपाल सिंह वाकरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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