बिलासपुर. जिले के प्रभारी शिक्षा अधिकारी टीकाराम साहू के द्वारा आय से अधिक अनुपातहीन सम्पत्ति की शिकायत मिलने के मामले में नया अपडेट आया है। शनिवार की सुबह बिलासपुर, कवर्धा और ऑफिस में की गई सर्च कारवाई के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू टीम ने डीईओ साहू के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
मिल रही जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के इंचार्ज डीईओ टी आर साहू के नूतन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास, कवर्धा के निवास और ऑफिस में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड कारवाई पूरी कर ली है। टीम को डीईओ साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में मिली शिकायत के बाद यह कारवाई की गई। एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर के विरूद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति की एफआईआर दर्ज कर सर्च कार्यवाही के बाद टीकाराम साहू के विरूद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच एवं सम्पत्ति
के गोपनीय सत्यापन पश्चात् अपराध क्रमांक 30 / 2024, धारा – 13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अ.
1988 यथासंशोधित 2018 का अपराध दर्ज कर तीन अगस्त की तड़के उनके बिलासपुर / कवर्धा स्थित निवास स्थान और कार्यालय में सर्च कार्यवाही की गई।
सर्च कार्यवाही पश्चात् शिकायत में उल्लेखित रायपुर, बिलासपुर/ कवर्धा स्थित
अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज के अतिरिक्त कैश, गहने, एफडी / एलआईसी में लाखों
रूपये के निवेश से संबंधित दस्तावेज भी जप्त किये गये,प्रकरण में विवेचना जारी है।