रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के मुख्य आरोपी याह्या ढेबर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों को मोहलत मिली थी. जिसके बाद मामले के दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया था. उसके बाद आज याह्या ढेबर ने भी सरेंडर किया है. मामले के दो अन्य आरोपी कभी भी सरेंडर कर सकते हैं.
जग्गी हत्याकांड मामले के 27 दोषी 15 अप्रैल को रायपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर समेत अन्य को राहत देते हुए सरेंडर के लिए तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया था. जानकारी के मुताबिक जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने यह आदेश पारित किया था.
2003 में हुई थी रामावतार जग्गी की हत्या
4 जून 2003 को एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो विक्रम शर्मा उर्फ बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे. 29 आरोपितों पर केस चला. इस मामले के मुख्य आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को छोड़कर शेष 27 आरोपितों को उम्रकैद की सजा हुई थी. उम्रकैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याह्या ढेबर और शूटर चिमन सिंह भी शामिल हैं.