18 साल पूरा होने वाले युवा दो दिन मतदाता सूची शिविर 18 साल पूरा होने वाले युवा नाम जुड़वाने दे सकेंगे आवेदन

रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली की ओर से आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष-2024 जारी कर दिया गया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 06 जनवरी को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा. इसी के साथ दावा-आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी. सभी नागरिक 22 जनवरी 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं.13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 14 जनवरी 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में दो दिवसीय विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा. इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर 08 फरवरी 2024 (गुरुवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा. आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी, 2024 एवं अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी, 2024 को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जाएगा. निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 05 जनवरी 2024 को बैठक आयोजित की गई.मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य में 1,01,49,798 (पुरूष), 1,02,72,119 (महिला), कुल 739 (थर्ड जेंडर), कुल 2,04,22,656 पंजीकृत मतदाता है. वर्तमान में राज्य में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 24109 है. मतदाता सूची में दिव्यांंग (PwDs) चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या प्रारंभिक प्रकाशन में कुल 1,62,215 है. 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18-19 आयुवर्ग समूह के कुल मतदाताओं की संख्या 4,94,452 है। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80+ आयु वर्ग) 2,22,533 है. छत्तीसगढ़ में निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 06 जनवरी 2024 को सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 19,905 दर्ज है. पुनरीक्षण में उपयोग होने वाले फार्म्स-प्रारूप-6 केवल नए निर्वाचकों के पंजीयन हेतु, प्रारूप-6क- प्रवासी निर्वाचकों के नाम पंजीयन हेतु, प्रारूप-6ख-निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने हेतु (स्वैच्छिक आधार पर) प्रारूप-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप/विलोपन हेतु, प्रारूप-8 निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिये आवेदन एवं प्रविष्टि में सुधार हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राज्य स्तर पर 05 जनवरी 2023 को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर आयोग के पुनरीक्षण के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराया गया है.ऐसे युवा नागरिक, जो 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे नियत प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. इस दौरान मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्रारूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार/अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्रारूप-8 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्रारूप-6 में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाये जाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे.आवेदन करने आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘‘वोटर हेल्पलाइन एप’’ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है. यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं आईओएस (iOS) दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोड़ने/संशोधन हेतु वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर-180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है.

प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने लोगों से सहयोग की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहेब कंगाले ने राज्य स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ आज निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की. बैठक में बताया गया कि राज्य में 1,01,49,798 (पुरूष), 1,02,72,119 (महिला), कुल-739 (थर्ड जेंडर) कुल-2,04,22,656 पंजीकृत मतदाता हैं. पुनरीक्षण में 01 जनवरी के साथ साथ 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2024 को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं.

वोटर हेल्प लाइन एप अथवा वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है. मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 से दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि प्रारंभ हो जाएगी. सभी नागरिक 22 जनवरी, 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी 2024 को किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है.

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