बिलासपुर. कभी शहीदों के नाम पर लोगो को ठगने वाले फरार इनामी बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है कोर्ट की सिंगल बैंच ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ नही दिया जा सकता ये छूटेंगे तो फिर से ठगी और धोखाधड़ी करेंगे।
शहर के आसपास कभी शहीदों के नाम पर कालोनियां बनाने वाले बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जस्टिस सप्रे की बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए फरार चल रहे बिल्डर को जमानत नही देने पर अपना तर्क दिया उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ नही ये छूटेंगे तो फिर से ठगी व धोखाधड़ी करेंगे।
मालूम हो कि पुराना बस स्टैंड स्थित सूर्या होटल के संचालक सुनील छाबड़ा के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 3 अधिवक्ताओं के पैनल ने ठग बिल्डर हरदीप खनूजा की जमानत का पुरजोर विरोध किया जिसे न्यायमूर्ति ने सुना व अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
ठग बिल्डर हरदीप खनूजा पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा है पिछले वर्ष जुलाई में ठग बिल्डर को गिरफ्तार करने पुलिस उसके निवास में छापा मारा था तो आरोपी छत कूदकर भागने में सफल हो गया था , तब से लेकर आज तक ठग बिल्डर पुलिस की आखों में धूल झोख रहा है पुलिस ने फरार आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है
इनामी ठग बिल्डर हरदीप खनूजा भेष बदल कर सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिखा जैसे ही उसे जमानत खारिज होने की खबर लगी ठग बिल्डर वहाँ से रफू चक्कर हो गया वही कुछ अधिवक्ताओं ने उसे नागा बाबा भेष में देखा ।