दुर्ग। दुर्ग के हर्बल गुरुओं पर आखिरकार गाज गिर ही गई है. स्कूल समय में आफिस मीटिंग करने, स्कूल में बैठकर ही ऑनलाइन हर्बल सेशन लेने की बात जांच में सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा ने निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा है.
जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा ने वेबपोर्टल पर प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के हर्बल लाईफ के जरिए वजन घटाने और सेहत बनाने की सलाह दिए जाने, हर्बल लाईफ की सदस्यता दिलाने, स्कूल समय में आफिस मीटिंग करने, स्कूल में बैठकर ही ऑनलाईन हर्बल सेशन लेने जांच कराई.
धमधा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अथर्व शर्मा ने जांच में पाया कि धमधा विकासखण्ड में संचालित विद्यालयों में कार्यरत शास.उ.मा.वि. घोटवानी में पदस्थ व्याख्याता लोमन वर्मा, सीएसी संकुल केन्द्र बोरी (मूल पद-शिक्षक एलबी) बलदाउ पटेल, शास. पूर्व माध्य. शाला दनिया में पदस्थ शिक्षक (एलबी) मुकेश चतुर्वेदी व शासकीय प्राथ. शाला फुण्डा में पदस्थ सहायक शिक्षक खिलेश्वरी चतुर्वेदी के सोशल मीडिया हर्बल उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जाना पाया.
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस कार्य को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाए जाने के कारण सहायक शिक्षक खिलेश्वरी चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही व्याख्याता लोमन वर्मा के विरूद्ध अनुशंसा सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया है.
वहीं सी.ए.सी. संकुल केन्द्र बोरी (मूल पद-शिक्षक एल.बी.) बलदाउ पटेल और शिक्षक (एलबी) मुकेश चतुर्वेदी के विरूद्ध अनुशंसा सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग की ओर प्रेषित किया है.



