बिलासपुर. जिले में संस्था बिलासपुर प्रेस क्लब के प्रबंधन को लेकर कलेक्टर कार्यालय की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्टर बिलासपुर ने प्रेस क्लब बिलासपुर के निर्वहन कार्यों की जिम्मेदारी नए अधिकारी को सौंप दी है..
आदेश के अनुसार, संस्था बिलासपुर प्रेस क्लब के निर्वहन कार्याधिकारी के रूप में पहले नामित प्रशासनिक/राजस्व अधिकारी का नाम वापस लेकर, अब सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर को नया निर्वहन अधिकारी नियुक्त किया गया है..
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 की धारा 33(1) के तहत की गई है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि संस्थान के कार्यों का संचालन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है..
कलेक्टर बिलासपुर ने स्पष्ट किया कि नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज, आयुक्त बिलासपुर संभाग, सहायक पंजीयक बिलासपुर तथा संस्था बिलासपुर प्रेस क्लब को भेजी गई है..
इस नए आदेश के बाद प्रेस क्लब के प्रशासनिक संचालन में बदलाव तय माना जा रहा है, साथ ही सभी कार्य अब सहायक पंजीयक की देखरेख में संपन्न होंगे..
बता दें कि, बीते 19 सितंबर को बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव सम्पन्न कराया गया था लेकिन चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारी महेश तिवारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई थी और चुनाव के दौरान घोर लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद लागातार बिलासपुर के पत्रकारों द्वारा उप पंजीयक फर्म एंड सोसायटी को शिकायत दर्ज कराई गई थी, बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी चुनाव अधिकारी महेश तिवारी द्वारा जवाब नहीं दिया गया और न ही जरुरी दस्तावेज जमा कराए गए थे जिसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा चुनाव को अवैध घोषित कर कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था..



