बिलासपुर। कोटा के खाद्य निरीक्षक शेख अब्दुल कादिर को सरकारी काम में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई और इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार खाद्य निरीक्षक शेख अब्दुल कादिर पर अपने प्रभार क्षेत्र कोटा की राशन दुकानों का सतत् निरीक्षण नहीं करने, आम जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखने तथा राशन संबंधी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किये जाने का आरोप लगाया गया है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत उनका निलंबन किया गया है. निलंबन अवधि में खाद्य निरीक्षक को जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में अटैच किया गया है.