बिलासपुर. छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है. इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए.
दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानपाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप है. सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है.
युक्तियुक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं, उससे 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे. युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक अतिशेष होंगे तो कुछ स्कूल मर्ज होने की वजह से प्रभावित होंगे. इधर युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया किया जाए.