रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2025 के खरीफ फसलों के लिए बीमा अवधि 15 से 31 जुलाई निर्धारित की गई है. वहीं किसान अब मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम दर पर करा फसलों का बीमा सकेंगे.
शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते हैं. किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई है. अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर लाभ ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलवार जिले में बीमित राशि (रुपए प्रति हेक्टेयर) एवं किसान के देय प्रीमियम राशि (रुपए प्रति हेक्टेयर) निर्धारित की गई है. जिसके तहत खरीफ 2025-26 में उड़द के लिए बीमांकित राशि 30 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 600 रुपए प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए बीमांकित राशि 29 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 580 रुपए प्रति हेक्टेयर, मूंगफली के लिए बीमांकित राशि 42 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 840 रुपए प्रति हेक्टेयर, कोदो के लिए बीमांकित राशि 22 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 440 रूपए प्रति हेक्टेयर, कुटकी के लिए बीमांकित राशि 22 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 440 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए बीमांकित राशि 48 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 960 रुपए प्रति हेक्टेयर, तुअर (अरहर) के लिए बीमांकित राशि 40 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम 800 रुपए प्रति हेक्टेयर, रागी के लिए बीमांकित राशि 25 हजार रुपए है.



