तखतपुर: सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल पड़ा भारी, दुकानदार को धमकाने वाले तब्बू मिरी पर एफआईआर.

• मंडी चौक में दबंगई का मामला: छोटे दुकानदार को हटाने की कोशिश, आरोपी पर संगीन धाराओं में केस दर्ज.


तखतपुर. नगर के महाराणा प्रताप चौक (मंडी चौक) के पास सरकारी और रेलवे स्वामित्व की भूमि पर कब्जे और छोटे दुकानदारों को डरा-धमकाकर बेदखल करने का एक गंभीर मामला सामने आया था। सालों से दुकान चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले एक स्थानीय दुकानदार की शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद आरोपी तब्बू मिरी के खिलाफ नए कानून के तहत संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।


एक नजर पूरे मामले पर.


वार्ड क्रमांक 01, ब्लॉक कॉलोनी तखतपुर निवासी ज्ञानेंद्र कुमार देवांगन (उम्र 43 वर्ष) पिछले 19 वर्षों से (वर्ष 2007 से) मंडी चौक पर 'राशि फोटोकॉपी' के नाम से दुकान संचालित कर रहे हैं। यह दुकान मुश्ताक हुसैन के रेलवे के अवैध कब्जे की ज़मीन पर बनी हुई है, जिसका ज्ञानेंद्र वर्तमान में ₹4,500 प्रति माह किराया दे रहे थे।

शिकायत के अनुसार, पिछले एक महीने से तखतपुर का निवासी तब्बू मिरी इस दुकान पर अपना मालिकाना हक जताते हुए इसे जबरन खाली कराने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी अनुचित तरीके से दुकानदारों पर दबाव बना रहा था।


रात के अंधेरे में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी.


मामले ने तूल तब पकड़ा जब आरोपी तब्बू मिरी एवं उसके गुर्गो द्वारा व्हाट्स अप और फोन से सार्वजनिक रूप से अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी गई । इस अचानक हुई घटना और सीधे जान से मारने की धमकी के बाद पीड़ित और उसका परिवार गहरे खौफ में आ गया। घटना के बाद पीड़ित ने अपने दोस्तों और आसपास के लोगों से सलाह मशविरा किया और तखतपुर थाने पहुंचकर मामले की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।


पुलिस की बड़ी कार्रवाई BNS की इन संगीन धाराओं में मामला दर्ज -


पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तखतपुर पुलिस ने FIR नंबर 0371/2026 दर्ज कर आरोपी तब्बू मिरी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है। देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं जिसमें धारा 296 (BNS) सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य और गाली-गलौज करने के आरोप में।

धारा 351(3) (BNS): जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की नीयत से 'आपराधिक धमकी' देने के तहत (जिसमें अधिकतम 7 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है) कानूनन सरकारी ज़मीन पर खरीदी-बिक्री पूरी तरह अवैध है । चूंकि विवादित भूमि रेलवे विभाग के स्वामित्व में आती है, इसलिए किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा इस पर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट, बिक्री नामा या ₹100 के स्टाम्प पर लेन-देन करना पूरी तरह से गैर-कानूनी और शून्य (Void) माना जाता है। सरकारी संपत्ति का सौदा करना और उसके एवज में दुकानदारों को डराना-धमकाना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। वही आदतन बदमाश तब्बू मीरी की तलाश में पुलिस जुट गई घर सहित उसके ठिकाने पर छापे मारी की जा रही है ।


पत्रकारों को धमकी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला भड़के पत्रकारों ने एसपी को दी गई जानकारी.


गुर्गों द्वारा दी गई इस खुली धमकी से नगर के समस्त मीडियाकर्मियों और पत्रकार संगठनों में भारी रोष है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय पत्रकार एकजुट हो रहे हैं और इस गुंडागर्दी के खिलाफ थाना प्रभारी व उच्च पुलिस अधिकारियों को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे।


खुलेगा 'काला चिट्ठा': आदतन अपराधी के पुराने मामले खंगालेगी पुलिस.


खतरे में 'हिस्ट्रीशीट': सूत्रों के अनुसार, पुलिस प्रशासन ने अब इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस आदतन अपराधी का पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है वही पुराने केस होंगे री-ओपन: पुलिस जल्द ही तब्बू मिरी के खिलाफ पूर्व में दर्ज मारपीट, अवैध वसूली, ज़मीन पर कब्ज़े और डराने-धमकाने से जुड़े सभी पुराने मामलों की फाइलें दोबारा (Re-open) खोलने जा रही है। पुलिस का उद्देश्य आरोपी के खिलाफ इतनी पुख्ता कानूनी घेराबंदी करना है ताकि उसे कोर्ट से आसानी से राहत न मिल सके।


भय मुक्त तखतपुर एवं खौफ का साम्राज्य होगा खत्म.


तखतपुर के आम नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि नगर में कुछ रसूखदारों और भू-माफियाओं के संरक्षण में ऐसे अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया था।

वही आदतन बदमाश को नगर के कुछ नेताओं का संरक्षण मिला जिसके चलते अपराधी तब्बू मिरी के हौसले बुलंद पर आ गए वहीं लोगों ने भी अपराधियों का साथ देने वाले नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है।


बुलडोजर या जिला बदर की मांग.


नीय लोगों और पीड़ित पक्षों की ओर से मांग उठने लगी है कि सट्टा बाजार से लेकर,सरकारी जमीनों पर अवैध धंधा चलाने वाले और आम जनता समेत मीडिया को धमकाने वाले ऐसे तत्वों पर 'जिला बदर' जैसी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।





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